जानिए भारत के राष्ट्रपती का चुनाव कैसे होता है?

दोस्तो हम सब news मे हमेशा देखते है राष्ट्रपती ने यह किया,  राष्ट्रपती ने वह किया ऐसा बहुत कुछ हम सुनते आ रहे है. पर आपको पता है क्या राष्ट्रपती का पद कैसे मिलता है, राष्ट्रपती का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपती की सुविधा कैसे होती है, वह क्या क्या कर सकते है? यह सब बाते आपने जानने की कोशिश की है क्या अगर आपको नही पता तो कोई बात नही आज के इस article भारत के राष्ट्रपती का चुनाव कैसे होता है? (How is the President of India elected?)  हम आपको सबकुछ जानकारी देने वाले है तो हमारा article अंत तक जरूर पढ़ीए. 

भारत यह दुनिया का  बडा  लोकतांत्रिक देश है.  Article 52 के तहत  यहा  राष्ट्रपति का सर्वोच्च संवैधानिक पद है. इस प्रक्रिया के अंतर्गत हर 5 साल में राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है.

भारत देश में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका संवैधानिक तरीका है. इसमें देश में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के तरीकों की अच्छी बाते विस्तार रुप मे शामिल कि गई है. राष्ट्रपति चुनाव में राजनैतिक दलों के सभी विजयी उम्मीदवारों को सहभागी किया जाता है.

राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता (qualification to be president)

  • राष्ट्रपती बनने के लिये उम्र 35 साल होनी चाहिये.
  • भारत का नागरिक होना चाहिये
  • लोकसभा के सदस्य के लिये योग्य होना चाहिये.
  • 15000 रुपये रक्कम RBI मे जमा होने चाहिये .
  • सरकार के तरफ से कोई भी लाभ नही होना चाहिये .

राष्ट्रपती के चुनाव मे जनता प्रत्यक्ष रूप मे सहभाग नही करती बल्कि अप्रत्यक्ष रूप मे भाग लेती है. राष्ट्रपती का चुनाव जनताने चुने हूए प्रतिनिधी करते है. तो चलिए विस्तार से जानते है की भारत के राष्ट्रपती का चुनाव कैसे होता है ? (How is the President of India elected?)

राष्ट्रपती चुनाव प्रक्रिया (president selection process)

भारत के राष्ट्रपती के चुनाव मे लोकसभा और राज्यसभा के elected members (चुने हुए) और  विधान सभा के (including दिल्ली और पुड्डुचेरी) vote डाल सकते है यानी की लोकसभा के खासदार, विधानसभा के आमदार और राज्यसभा के खासदार राष्ट्रपती के चुनाव मे अपने वोट डाल सकते  है.

विधायक (MLA – Member of the Legislative Assembly) के vote के अनुसार संसद (लोकसभा और राज्य सभा) के vote की value निकाली जाती है. और इस प्रक्रिया से राष्ट्रपती कि vote की value निकाली जाती है.

तो चलिए विस्तार से राष्ट्रपती चुनाव प्रक्रिया (president selection process) जानते है .

राष्ट्रपती के चुनाव प्रक्रिया मे लोकसभा राज्यसभा के सिर्फ elected members ही vote दे सकते है. Nominated सदस्य vote नही डाल सकते  है.

राष्ट्रपती के चुनाव के लिए एक formula है उसकी मदद से selection process होती है.

Candidate को विजय पाने के लिये संसदों और विधायकों के वोटों के वेटेज से आधे से ज्यादा vote का हिस्सा हासिल करना होगा.

तो चलिए आसान भाषा मे जानते है.

पहले जानते है की विधायक और संसद के vote की value कैसे निकाली जाती है.

1 विधायक के vote की value = [(राज्य की कूल संख्या) / (विधायक की संख्या) ] * (1/ 1000)] इस तरह से एक विधायक की vote की value निकाली जाती है.

1 संसद के सदस्य के vote की value  = [(सभी राज्य के विधायक के मूल्य) / (निर्वाचित संसद की संख्या)] इस तरह से एक संसद के सदस्य के vote की value निकाली जाती है.

इन विधायक और संसद की कूल मिलाके वोटो की value से आधी से ज्यादा vote की value राष्ट्रपती के चुनाव मे खडे होणे वाले candidate को चाहिये.

समजते है की विधायक और संसद की vote की value 100% आइ है. और candidates हो विजयी होणे के लिए 50% से अधिक यानी 51 51 % चाहिये. तो कैसे मिलते है देखते है.

A , B , C , D यह 4 candidate election के लिये खडे है. सभी ने अपनी पसंद (priority) नुसार सभी Candidates को vote दिया इसे preferable voting कहते है.

A – 12

B – 30

C – 40

D – 18

ऐसे सभी को vote मिले अब सबसे कम vote वाला candidate यानी की A election process से बाहर हो जायेगा. और A के vote बाकी सभी Candidates मे priority के साथ विस्तार रुप मे बाट दिए जायेंगे. इसे transferable voting system कहते है. और यह process चलती रहेगी जब तक किसी एक candidate को 50% से ज्यादा vote नही मिलते. और जिसे मिल गये वह राष्ट्रपती के चुनाव मे जीत जाता है. इस तरह से राष्ट्रपती चुनाव प्रक्रिया (President selection process) होती है .

शैलीराष्ट्रपति महोदय (भारत में) Honourable President of India (भारत के बाहर)
आवासराष्ट्रपति भवन
नियुक्तिकर्ता  इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इंडिया
अवधि कालपाच वर्ष
उद्घाटक धारकराजेन्द्र प्रसाद 26 जनवरी 1950
गठनभारत का संविधान
वेब्साइटhttps://presidentofindia.nic.in/index.htm

राष्ट्रपति के अधिकार (President’s Powers)

  • राष्ट्रपतीं तीनों सेनाओं  (Indian Army, Air Force, Indian Navy) के अध्यक्ष होते हैं.
  •  राष्ट्रपती को कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं.
  • यदि कोई सरकार गैर संवैधानिक तरीके से काम कर रही है तो राष्ट्रपति के पास ही अधिकार है कि वह उसे संपुष्ट कर दे.
  •  राष्ट्रपती को देश में आपातकाल लगाने का अधिकार प्राप्त है.
  • राष्ट्रपति को औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका की देखरेख की शक्ति प्राप्त है.

राष्ट्रपती का वेतन (salary of president)

वर्ष 2017 में भारत सरकार ने देश के राष्ट्रपती का वेतन बढ़ाने का फैसला किया था. तब राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपये प्रति माह किया गया था. अभी भी यही वेतन है .

भारत के पहले राष्ट्रपती डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद
भारत की पहली महिला राष्ट्रपतीप्रतिभा ताई पाटील
भारत के वर्तमान राष्ट्रपतीश्री राम नाथ कोविन्द

Conclusion

दोस्तो उम्मीद करते है कि आप को हमारा यह Article अच्छा लगा होगा. आशा करते है की आपको  भारत के राष्ट्रपती का चुनाव कैसे होता है ? ( How is the President of India elected? )   इसकी जानकारी समझ आ गई होगी. आपको इसके बारे में पूरी जानकारी इस Article में मिली होगी.

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